भारत में RTI (सूचना का अधिकार) कैसे दाखिल करें?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) भारत के नागरिकों को किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। यदि कोई सरकारी विभाग जानकारी देने से इनकार करता है या देरी करता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

RTI आवेदन कैसे करें?

1. ऑफलाइन माध्यम से RTI आवेदन कैसे करें?

यदि आप किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभाग से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

स्टेप 1: आवेदन पत्र तैयार करें

RTI आवेदन पत्र सादे कागज पर लिखा जा सकता है या संबंधित विभाग के द्वारा प्रदान किया गया फॉर्म भरा जा सकता है। आवेदन में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:

  • आवेदक का नाम, पता, और संपर्क जानकारी
  • जिस विभाग से सूचना चाहिए, उसका नाम और पता
  • पूछे जाने वाले प्रश्न स्पष्ट और संक्षेप में लिखें
  • RTI आवेदन के तहत मांगी जा रही जानकारी का विवरण दें
  • RTI फीस का भुगतान विवरण जोड़ें

स्टेप 2: RTI आवेदन शुल्क का भुगतान करें

  • RTI आवेदन शुल्क ₹10/- होता है।
  • भुगतान का तरीका:
    • डिमांड ड्राफ्ट (DD) / इंडियन पोस्टल ऑर्डर (IPO) / कैश (नकद) / ऑनलाइन भुगतान
    • SC/ST आवेदकों के लिए कई राज्यों में यह निःशुल्क होता है।

स्टेप 3: आवेदन पत्र संबंधित PIO (Public Information Officer) को भेजें

  • केंद्र सरकार से जानकारी के लिए संबंधित विभाग के PIO (लोक सूचना अधिकारी) को आवेदन भेजें।
  • राज्य सरकार से संबंधित सूचना के लिए उस राज्य के PIO को आवेदन भेजें।
  • आप आवेदन डाक (Speed Post / Registered Post) या हाथों-हाथ (By Hand) जमा कर सकते हैं।
  • आवेदन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर जवाब मिल जाना चाहिए।

2. ऑनलाइन माध्यम से RTI आवेदन कैसे करें?

यदि आप केंद्र सरकार के विभागों से RTI दाखिल करना चाहते हैं, तो यह ऑनलाइन किया जा सकता है।

ऑनलाइन RTI फाइल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

स्टेप 1: RTI पोर्टल rtionline.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: “Submit Request” पर क्लिक करें।
स्टेप 3: आवेदन फॉर्म भरें और संबंधित मंत्रालय/विभाग चुनें।
स्टेप 4: ₹10/- आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करें (नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / UPI)।
स्टेप 5: “Submit” बटन पर क्लिक करें और Reference ID नोट कर लें।

🔹 केंद्र सरकार से संबंधित RTI के लिए: RTI Online Portal
🔹 राज्य सरकार से संबंधित RTI के लिए: संबंधित राज्य के RTI पोर्टल पर जाएं।

भारत के विभिन्न राज्यों में RTI आवेदन कैसे करें?

हर राज्य का अपना अलग RTI पोर्टल या प्रक्रिया हो सकती है। नीचे कुछ प्रमुख राज्यों के RTI पोर्टल दिए गए हैं:

राज्य का नामऑनलाइन RTI पोर्टल
आंध्र प्रदेशrtiact.ap.gov.in
बिहारrti.bihar.gov.in
दिल्लीrtionline.delhi.gov.in
गुजरातrti.gujarat.gov.in
हरियाणाrti.haryana.gov.in
मध्य प्रदेशrti.mp.gov.in
महाराष्ट्रrti.maharashtra.gov.in
पंजाबrti.punjab.gov.in
राजस्थानrti.rajasthan.gov.in
उत्तर प्रदेशrti.up.gov.in
उत्तराखंडrti.uk.gov.in
तमिलनाडुrti.tn.gov.in
तेलंगानाrti.telangana.gov.in
पश्चिम बंगालrti.wb.gov.in

📌 नोट: यदि किसी राज्य का ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध नहीं है, तो आपको RTI आवेदन डाक द्वारा या संबंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा।

RTI से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

RTI का उत्तर प्राप्त करने की समय सीमा:

  • सामान्य मामले: 30 दिन
  • यदि मामला जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा है: 48 घंटे
  • यदि अपील की जाती है: 30-45 दिन

यदि RTI का उत्तर नहीं मिले तो क्या करें?

  • पहली अपील (First Appeal): 30 दिन के भीतर उस विभाग के First Appellate Authority (FAA) के पास करें।
  • दूसरी अपील (Second Appeal): यदि फिर भी उत्तर न मिले, तो 90 दिनों के भीतर राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग (State/Central Information Commission) में अपील कर सकते हैं।

RTI कौन दाखिल कर सकता है?

  • कोई भी भारतीय नागरिक RTI आवेदन कर सकता है।
  • निजी कंपनियों के खिलाफ RTI लागू नहीं होता, लेकिन सरकारी परियोजनाओं से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है।

निष्कर्ष

RTI अधिनियम सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी कानून है। यदि आपको किसी सरकारी कार्य में देरी हो रही है या किसी जानकारी की आवश्यकता है, तो आप RTI दाखिल कर सकते हैं।

👉 ऑनलाइन RTI के लिए: rtionline.gov.in पर जाएं।
👉 राज्य सरकार की RTI के लिए: संबंधित राज्य के RTI पोर्टल पर आवेदन करें।
👉 यदि उत्तर न मिले, तो अपील दायर करें।