यदि आपने उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल (UP IGRS) पर किसी व्यक्ति/अधिकारी द्वारा आपके विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज कराई है या संदेह है, और आप उसे देखना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि किसी तीसरे व्यक्ति की शिकायत को आईजीआरएस जनसुनवाई पोर्टल पर सीधे देखना संभव नहीं है – जब तक कि वह शिकायत आपके नाम, पद या आईडी से संबंधित न हो और आपको उसके बारे में सूचना प्राप्त न हुई हो।
शिकायत स्थिति देखने का सामान्य तरीका
अगर किसी ने आपके खिलाफ शिकायत की है और आपको उसकी Complaint ID या संदर्भ संख्या मिली है, तो आप इसे इस प्रकार चेक कर सकते हैं
उत्तर प्रदेश एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल पर अपनी शिकायत की स्थिति देखने के लिए, आपको पहले पोर्टल पर जाना होगा और फिर “शिकायत की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद, आपको अपना शिकायत संदर्भ संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। अंत में, “सर्च” बटन पर क्लिक करें और आपकी शिकायत की स्थिति दिखाई देगी

- मोबाइल के किसी ब्राउज़र में इस लिंक को खोलें – लिंक Jansunwai.up.nic.in
- स्टेटस चेक करने का डायरेक्ट लिंक आर्टिकल के नीचे दिया गया है वेबसाइट पर जाने के बाद कैच संख्या दर्ज करें मोबाइल नंबर दर्ज करें और सिक्योरिटी कोड दर्ज करके सबमिट करें
- उपरोक्त लिंक खोलें
- Complaint Number, मोबाइल नंबर और CAPTCHA दर्ज करें
- Submit पर क्लिक करें
- शिकायत की पूरी स्थिति स्क्रीन पर दिखेगी
UP IGRS यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं
यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी / अधिकारी हैं और कोई शिकायत आपके विभाग/आपके नाम पर हुई है, तो वह आपके विभाग के नोडल अधिकारी या जनसुनवाई पोर्टल के डैशबोर्ड पर लॉगिन करने पर दिख सकती है। इसके लिए आपका विभागीय लॉगिन होना जरूरी है।
जनसुनवाई हेल्पलाइन UP IGRS से संपर्क करें
आप यह पूछ सकते हैं कि क्या आपके नाम पर कोई शिकायत दर्ज हुई है UP IGRS CM Helpline: 1076 ईमेल: Jansunwai@nic.in (या पोर्टल पर दिए गए विभागीय ईमेल्स)
महत्वपूर्ण सूचना– जनसुनवाई पोर्टल गोपनीयता नीति के तहत किसी भी नागरिक की शिकायत सार्वजनिक नहीं करता। आप केवल वही शिकायत देख सकते हैं जिसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, या नाम दर्ज किया गया हो। बिना रजिस्टर्ड डिटेल के आप किसी और की शिकायत नहीं देख सकते।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र
अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके खिलाफ UP जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज की है और आपको उसकी जानकारी चाहिए, तो आप RTI (Right to Information Act, 2005) के तहत जानकारी मांग सकते हैं।
सबसे पहले आपको एक RTI आवेदन पत्र तैयार करना होगा। इस पत्र में आपको यह स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि आप किस प्रकार की सूचना चाहते हैं — जैसे कि आपके नाम, पद या ID के खिलाफ दर्ज कोई शिकायत।
अगर आप सच में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सूचना के अधिकार के माध्यम से कोई जानकारी सरकार से सीधे पूछ सकते हैं सूचना का अधिकार फाइल कैसे किया जाता है इसका क्या तरीका है नीचे आप देख सकते हैं

मांग की गई सूचना:
- क्या आपके विभाग या उत्तर प्रदेश जनसुनवाई IGRS पोर्टल पर मेरे नाम/पद/कर्मचारी ID के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत दर्ज की गई है?
- यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई जाए:
- शिकायत की तारीख
- शिकायत संख्या / संदर्भ संख्या
- शिकायतकर्ता का नाम (यदि गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता)
- शिकायत का विषय
- शिकायत की वर्तमान स्थिति
- यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न की जाए।
आवेदक का विवरण
नाम: [आपका पूरा नाम]
पता: [पूरा पत्राचार पता]
मोबाइल नंबर: [आपका मोबाइल नंबर]
ईमेल (यदि हो): [आपका ईमेल]
पहचान पत्र संलग्न: [जैसे आधार कार्ड / पैन कार्ड की प्रति]
RTI शुल्क विवरण
मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित ₹10/- आवेदन शुल्क [IPO/DD/Online] के माध्यम से संलग्न कर रहा/रही हूं। आपका RTI पत्र 30 दिनों के अंदर उत्तरदायी विभाग द्वारा निपटाया जाना चाहिए। अगर जवाब नहीं आता, तो आप प्रथम अपील भी दायर कर सकते हैं।